09-12-2023, 12:34 PM
Unitech: अदालत ने विधि अधिकारी की इस दलील पर गौर किया कि डोमिनिकन गणराज्य की ओर से जारी चंद्रा का पासपोर्ट धनशोधन मामले की जांच कर रहे ईडी के जांच अधिकारी के पास है। पीठ ने आदेश दिया कि वह अपना पासपोर्ट लेंगी और कैरेबियाई देश की नागरिकता छोड़ने के एकमात्र उद्देश्य के लिए डोमिनिकन गणराज्य दूतावास में जमा करेंगी।
उच्चतम न्यायालय ने यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा की पत्नी और धनशोधन के एक मामले में आरोपित प्रीति चंद्रा को सोमवार को निर्देश दिया कि वह कैरेबियाई देश की नागरिकता त्यागने के लिए यहां डोमिनिकन गणराज्य के दूतावास में अपना पासपोर्ट जमा कराएं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि प्रीति चंद्रा ने भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन किया है।
अदालत ने विधि अधिकारी की इस दलील पर गौर किया कि डोमिनिकन गणराज्य की ओर से जारी चंद्रा का पासपोर्ट धनशोधन मामले की जांच कर रहे ईडी के जांच अधिकारी के पास है। पीठ ने आदेश दिया कि वह अपना पासपोर्ट एकत्र करेंगी और कैरेबियाई देश की नागरिकता छोड़ने के एकमात्र उद्देश्य के लिए डोमिनिकन गणराज्य दूतावास में जमा करेंगी। हालांकि, पीठ ने जमानत की इस शर्त में संशोधन करने से इनकार कर दिया कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नहीं छोड़ेंगी।
उच्चतम न्यायालय ने यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा की पत्नी और धनशोधन के एक मामले में आरोपित प्रीति चंद्रा को सोमवार को निर्देश दिया कि वह कैरेबियाई देश की नागरिकता त्यागने के लिए यहां डोमिनिकन गणराज्य के दूतावास में अपना पासपोर्ट जमा कराएं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि प्रीति चंद्रा ने भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन किया है।
अदालत ने विधि अधिकारी की इस दलील पर गौर किया कि डोमिनिकन गणराज्य की ओर से जारी चंद्रा का पासपोर्ट धनशोधन मामले की जांच कर रहे ईडी के जांच अधिकारी के पास है। पीठ ने आदेश दिया कि वह अपना पासपोर्ट एकत्र करेंगी और कैरेबियाई देश की नागरिकता छोड़ने के एकमात्र उद्देश्य के लिए डोमिनिकन गणराज्य दूतावास में जमा करेंगी। हालांकि, पीठ ने जमानत की इस शर्त में संशोधन करने से इनकार कर दिया कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नहीं छोड़ेंगी।