04-03-2023, 12:55 PM
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। रिटायरमेंट फंड स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम के आप सब्सक्राइबर हैं, तो ये खबर आपके लिए है। एनपीएस से पैसा निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। ये नया नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है। इन्हें कराने के बाद ही आप एनपीएस से पैसे निकाल सकते हैं।
पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)) ने कहा है कि वे लोग जो अपना पेंशन कॉपर्स से भुगतान प्राप्त और स्कीम से निकलना चाहते हैं, उन्हें एक अप्रैल, 2023 से कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
कौन-से दस्तावेज करने होंगे जमा
पीएफआरडीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सब्सक्राइबर और संबंधित नोडल अधिकारी,पीओपी और कॉर्पोरेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी चार दस्तावेज संबंधित सीआरए यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए गए जाए। साथ ही जांचना होगा कि जो भी दस्तावेज अपलोड किए जाए, उनका प्रिंट क्लियर हो।
पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)) ने कहा है कि वे लोग जो अपना पेंशन कॉपर्स से भुगतान प्राप्त और स्कीम से निकलना चाहते हैं, उन्हें एक अप्रैल, 2023 से कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
कौन-से दस्तावेज करने होंगे जमा
पीएफआरडीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सब्सक्राइबर और संबंधित नोडल अधिकारी,पीओपी और कॉर्पोरेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी चार दस्तावेज संबंधित सीआरए यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए गए जाए। साथ ही जांचना होगा कि जो भी दस्तावेज अपलोड किए जाए, उनका प्रिंट क्लियर हो।