09-15-2023, 10:33 AM
Advance Tax second installment last date एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त चुकाने का आज आखिरी दिन है। जिन लोगों की FY24 के लिए टैक्स देनदारी 10000 रुपये से अधिक है उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। जानिए क्या होता है एडवांस टैक्स किन लोगों को देना होता है ये टैक्स और तय सीमा का किस्त जमा नहीं होने पर कितनी लगती है पेनल्टी।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: आयकर विभाग के टैक्स कैलेंडर के मुताबिक आज आकलन वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की आखिर तारिख है।
वैसे लोग जिनकी वित्त वर्ष 24 के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।
क्या होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स आयकर की वह राशि है जिसका भुगतान, चालू वित्त वर्ष के अंत के बजाय एडवांस में किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उसे अपना टैक्स 'एडवांस टैक्स' के रूप में भुगतान करना होता है।
किन लोगों को देना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-रोजगार व्यक्ति, व्यवसाय, ट्रस्ट और पार्टनरशिप को देना होता है। एडवांस टैक्स का भुगतान साल में 4 किस्तों में करना होता है।
पहली किस्त में एडवांस टैक्स का 15 फीसदी 15 जून या उससे पहले जमा करना होता है। दूसरी किस्त में, 'पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर' एडवांस टैक्स का 45 प्रतिशत साल के 15 सितंबर को या उससे पहले भुगतान करना होता है।
तीसरी किस्त (पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स का 75 प्रतिशत घटाकर) 15 दिसंबर को या उससे पहले भुगतान करना होता है। एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान 15 मार्च को या उससे पहले करना होगा
एडवांस टैक्स जमा ना करने पर कितना लगेगा पेनल्टी?
अगर कोई टैक्सपेयर, एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन आखिरी तिथी तक वो ऐसा नहीं करता तो आयकर की धारा 234बी और 234सी के तहत देय कर की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज जुर्माना देना होगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: आयकर विभाग के टैक्स कैलेंडर के मुताबिक आज आकलन वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की आखिर तारिख है।
वैसे लोग जिनकी वित्त वर्ष 24 के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।
क्या होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स आयकर की वह राशि है जिसका भुगतान, चालू वित्त वर्ष के अंत के बजाय एडवांस में किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उसे अपना टैक्स 'एडवांस टैक्स' के रूप में भुगतान करना होता है।
किन लोगों को देना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-रोजगार व्यक्ति, व्यवसाय, ट्रस्ट और पार्टनरशिप को देना होता है। एडवांस टैक्स का भुगतान साल में 4 किस्तों में करना होता है।
पहली किस्त में एडवांस टैक्स का 15 फीसदी 15 जून या उससे पहले जमा करना होता है। दूसरी किस्त में, 'पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर' एडवांस टैक्स का 45 प्रतिशत साल के 15 सितंबर को या उससे पहले भुगतान करना होता है।
तीसरी किस्त (पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स का 75 प्रतिशत घटाकर) 15 दिसंबर को या उससे पहले भुगतान करना होता है। एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान 15 मार्च को या उससे पहले करना होगा
एडवांस टैक्स जमा ना करने पर कितना लगेगा पेनल्टी?
अगर कोई टैक्सपेयर, एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन आखिरी तिथी तक वो ऐसा नहीं करता तो आयकर की धारा 234बी और 234सी के तहत देय कर की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज जुर्माना देना होगा।